Right to Information Act - WDRA
Right to information Act
सूचना का अधिकार अधिनियम
- (1.) सूचना का अधिकार अधिनियम
- (2.) सूचना अधिनियम की धारा 4 (1) (बी) के तहत सूचना
- (3.) संगठन, कार्यों और कर्तव्यों के विवरण
- (4.) अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्योंs
- (5.)पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के चैनल सहित निर्णय लेने की प्रक्रिया में अनुसरण की गई प्रक्रिया
- (6.) कार्यों के निर्वहन के लिए निर्धारित मानदंड
- (7.)सार्वजनिक प्राधिकरण के नियंत्रण में या उसके तहत आयोजित नियमों, विनियमों, निर्देशों, मैनुअल और अभिलेखों या कर्मचारियों द्वारा अपने कार्यों को निर्वहन के लिए उपयोग किया जाता है.
- (8.) संगठन के नियंत्रण में या उसके तहत रखे गए दस्तावेजों की श्रेणियों का विवरण
- (9.)अपनी नीति के निर्माण या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों के परामर्श, या प्रतिनिधित्व के लिए मौजूद किसी भी व्यवस्था का विवरण
- (10.) बोर्ड, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों का बयान जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति शामिल हैं, जो इसके भाग के रूप में या सलाह के उद्देश्य से गठित किए गए हैं, और यह कि बोर्ड, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठक जनता के लिए खुली है या नहीं, ऐसी बैठकों के मिनट जनता के लिए सुलभ हैं.
- (11.) अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका
- (12.) नियमों में मुआवजे की प्रणाली सहित प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक.
- (13.) बजट की सभी एजेंसियों को आवंटित बजट, सभी योजनाओं के विवरण, प्रस्तावित व्यय और किए गए वितरण पर रिपोर्ट का संकेत.
- (14.) सब्सिडी कार्यक्रमों के निष्पादन के प्रबंधक, आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों के विवरण सहित.
- (15.)रियायतों, परमिट या प्राधिकरण द्वारा प्राप्त प्राधिकरणों के विवरण। सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध या रखी गई जानकारी के संबंध में विवरण, इलेक्ट्रॉनिक रूप में कम किया गया है
- (16.) र्वजनिक उपयोग के लिए बनाए गए पुस्तकालय या पढ़ने के कमरे के कामकाजी घंटों सहित जानकारी प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं के विवरण
- (17.) केन्द्रीय लोक सूचना कार्यालय के नाम, पदनाम और अन्य विवरणr
- (18.)महत्वपूर्ण नीतियों को तैयार करते समय या सार्वजनिक रूप से प्रभावित निर्णयों की घोषणा करते समय सभी प्रासंगिक तथ्यों को प्रकाशित करें
- (19.)प्रभावित व्यक्तियों को अपने प्रशासनिक या अर्ध-न्यायिक निर्णयों के कारण प्रदान करें
- (20.) सीपीआईओ और अपीलीय प्राधिकरण